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हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, एयरपोर्ट पर लागू हुआ 'वन हैंड बैग' रूल, जानें क्यों है अहम

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नई दिल्ली, 21 जनवरी: अगर आप जल्द ही हवाई यात्रा करने वाले हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने देश के सभी एयरपोर्ट्स पर 'वन हैंड बैग' रूल लागू किया है। जिसके तहत एक यात्री सिर्फ एक हैंड बैग लेकर जाएगा, बाकी उसको बोर्डिंग के वक्त ही जमा करना पड़ेगा। सीआईएसएफ ने सिक्योरिटी चेकिंग में हो रही देरी की वजह से ये फैसला लिया है। साथ ही सभी एयरलाइन्स कंपनियों को जल्द ही इसे लागू करने का आदेश दिया।

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आपने आदेश में सीआईएसएफ ने कहा कि एक यात्री औसतन 2-3 हैंड बैग स्क्रीनिंग प्वाइंट तक लेकर जाता है। इससे यात्री और उसके सामन को जांचने में देरी होती है, जिस वजह से काउंटर पर लंबी लाइन लगती है। इन सब वजहों से कम बैग लेकर जाने वाले यात्री परेशान होते हैं। ऐसे में 'वन हैंड बैग' रूल लागू किया गया है। सीआईएसएफ ने साफ किया कि ये नियम अभी सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए ही लागू है।

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वहीं लोग ये गलती ना करें इसके लिए भी सीआईएसएफ ने व्यवस्था की है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट संचालकों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे हवाईअड्डों पर SHA (सुरक्षा होल्ड क्षेत्रों) से पहले चेक-इन काउंटरों, सुविधाजनक स्थानों के पास 'वन हैंड बैग' नियम से जुड़ी जानकारी के बोर्ड लगाएं, ताकि यात्री जरूरत के हिसाब से अपना सामान बदल सकें।

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English summary
airport one cabin bag rule for Domestic passengers: CISF
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