AIR INDIA पर लगा 10 लाख रु का जुर्माना, फ्लाइट में स्मोकिंग करने वाले यात्री की DGCA को नहीं दी थी जानकारी
एयर इंडिया को एक यात्री की गलती का बड़ा जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एयर इंडिया की गलती ये है कि उसने विमान में यात्री द्वारा सिगरेट पिए जाने की घटना को डीजीसीए से छिपाया था। अब 10 लाख रु का जुर्माना भरना पड़ेगा।

AIR INDIA की फ्लाइट इन दिनों खूब सर्खियों में है। पिछले दिनों एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में यात्री द्वारा वृद्ध महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले के बाद लगातार एयर इंडिया लाइम लाइट में है। अब एक यात्री की गलती को छिपाने के चलते एयर इंडिया पर DGCA ने 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। पिछले एक हफ्ते में विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है।
पेरिस से नई दिल्ली की फ्लाइट की है ये घटना
DGCA ने 6 दिसंबर, 2022 को बोर्ड AI-142 जो कि पेरिस से नई दिल्ली की फ्लाइट थी उस फ्लाइट में यात्री के अनियंत्रित व्यवहार की एक और घटना की सूचना नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। डीजीसीए द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री बाथरूम में नशे की हालत में धूम्रपान करते और क्रू मेंबर्स के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पकड़ा गया था।
यात्री ने टॉयलेट में की स्मोकिंग और क्रू मेंबर्स से किया गलत व्यवहार
डीजीसीए के अनुसार उक्त घटना में एक यात्री ने टॉयलेट में जाकर स्मोकिंग की और क्रू मेंबर्स के साथ आसामान्य व्यवहार किया और एक अन्य यात्री ने कथित तौर पर एक खाली सीट और एक महिला जो उसकी को पैसेंजर थी उसका कंबल ले लिया जब वो अपनी सीट पर नहीं थी।
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एक महीने बाद घटना का पता चलने पर डीजीसीए ने भेजा नोटिस
इस बात की जानकारी DGCA को 5 जनवरी को लगी जिसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ उनके नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए कार्रवाई की जाए। एयरलाइन ने नोटिस का जवाब 23 जनवरी को सौंप दिया।
डीजीसीए ने सूचना ना देने पर लगाया जुर्माना
एयर इंडिया का जवाब पर विचार करने के बाद डीजीसीए ने अब एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई घटना की सूचना नहीं देने और मामले को अपनी आंतरिक समिति को भेजने में देरी करने के लिए जुर्माना लगाया है, जो लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का उल्लंघन है।
पेशाब वाली घटना पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा था
20 जनवरी को डीजीसीए ने लागू नियमों के उल्लंघन और इसी तरह जानकारी ना देने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निदेशक, इन-फ्लाइट सर्विसेज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। ये घटना 26 नवंबर, 2022 की एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली फ्लाइट की थी जिसमें एक पुरुष यात्री ने कथित तौर पर एक 60 पार महिला जो उसकी फ्लाइट में सफर कर रही थी उस पर पेशाब किया था। डीजीसीए ने उक्त फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।भाई की शादी में यूके से लौटकर बहन ने किया सरप्राइज, Video देख लोग दुल्हन के लिए हुए चिंतित
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