गन्ना खरीद पर SC का बड़ा फैसला, अब राज्य सरकार भी तय कर सकती है न्यूनतम कीमत
नई दिल्ली: गन्ना खरीद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना खरीद को लेकर राज्यों को अपने यहां न्यूनतम खरीद कीमत तय करने का अधिकार दे दिया है। इससे पहले ये अधिकार केंद्र सरकार के पास था। इसको लेकर 2005 में वेस्ट उत्तर प्रदेश सुगर मिल एसोसिएशन की ओर से याचिका डाली गई थी। जिस पर अब फैसला आया है।
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दरअसल केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करती है। इसे एफआरपी कहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और गुजरात में सुगर मिल एफआरपी तय करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में प्रदेश सरकार राज्य समर्थित मूल्य तय करती है। जिसे एसएपी कहते हैं।
आमतौर पर एसएपी केंद्र द्वारा तय एफआरपी से अधिक होता है। जिसको लेकर वेस्ट यूपी शुगर मिल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य सरकार अपने यहां न्यूनतम खरीद कीमत तय कर सकती है। ये कीमत केंद्र की ओर से जारी एफआरपी से अधिक होनी चाहिए।












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