Adani Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से सवाल पूछा, जांच की क्या स्थिति है?
अडानी-हिंडनबर्ग विवाद (Adani Hindenburg Row) पर सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से जांच की स्थिति के बारे में सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से 14 अगस्त तक जांच पूरी करने को कहा है।
अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की चल रही जांच को SEBI को सुप्रीम कोर्ट से मिले विस्तारित समय तक शीघ्रता से पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा काम संभावित "वैध गति" से चल रहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में तुषार मेहता ने कहा, शीर्ष अदालत ने जांच के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। सेबी ने सोमवार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति से मिले सुझावों पर अपनी "रचनात्मक प्रतिक्रिया" दी है।
इस मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। तीन जजों की पीठ को मेहता ने बताया, "हमें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जहां तक सेबी पर किए गए संदर्भों का सवाल है, कुछ मार्गदर्शन या कुछ सुझाव दिए गए हैं।"
उन्होंने कहा, हमने कल अपना जवाब दाखिल किया है। यह एक बहुत ही रचनात्मक प्रतिक्रिया है... चूंकि रिपोर्ट फाइल करने में थोड़ी देर हुई, इसलिए पीठ के समझ रिपोर्ट नहीं आ सकी है।












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