'असली हीरो जैसा बर्ताव करें', साउथ के फिल्म स्टार विजय को मद्रास HC ने क्यों लगाई फटकार
चेन्नई, 13 जुलाई : तमिल फिल्मों के अभिनेता विजय को मद्रास हाई कोर्ट से जोड़दार फटकार लगी है। अदालत ने कहा है कि अभिनेताओं के चाहने वाले उन्हें असली हीरो की तरह देखते हैं, इसलिए उन्हें उसी तरह का बर्ताव भी करना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। मामला 9 साल पुराना है। ऐक्टर विजय ने इंग्लैंड से करोड़ों रुपये की एक लग्जरी कार खरीदी थी। लेकिन, आज तक उसकी एंट्री टैक्स देने में आनाकानी करते रहे हैं। अदालत ने अपने आदेश में उनपर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, वह उनकी फिल्मी बिरादरी के लिए बहुत बड़ी नजीर बन सकती है।
तमिल स्टार विजय पर हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल सिनेमा के अभिनेता विजय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। यह 2012 का मामला है, जिसमें उन्होंने एक हाई-एंड कार आयात की थी, लेकिन उसका एंट्री टैक्स नहीं चुका रहे थे। मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने उनसे दो हफ्ते के भीतर टैक्स का भुगतान करने को तो कहा ही है, इसके साथ ही उनपर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की यह रकम भी उन्हें दो हफ्तों के भीतर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कोविड-19 पब्लिक रिलीफ फंड में जमा करने को कहा गया है। यही नहीं अदालत ने संबंधित विभागों से कहा है कि अगर अभिनेता विजय निर्धारित समय पर भुगतान करने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाए।
अभिनेता को एंट्री टैक्स तुरंत जमा करने का आदेश
अपने आदेश में जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा है कि असली हीरो वे होते हैं, जो अपना टैक्स समय पर जमा करते हैं। जज ने कहा कि समय पर टैक्स का भुगतान सभी नागरिकों के लिए जरूरी है, न कि यह उसकी इच्छा पर निर्भर है और ना ही यह दान की तरह है। उन्होंने कहा कि टैक्स के पैसों से स्कूल, अस्पताल, गरीबों के लिए आवास, रेलवे, पोर्ट आदि के निर्माण में मदद मिलती है। अदालत ने कहा है 'यह आश्चर्यजनक है कि याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में अपना पेशा भी नहीं बताया है। उन्होंने इंग्लैंड से एक प्रतिष्ठित महंगी कार का आयात किया है, लेकिन दुर्भाग्य से कानून के मुताबिक एंट्री टैक्स का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने टैक्स से बचने के लिए एक रिट याचिका दायर की है... याचिकाकर्ता, जो एक प्रतिष्ठित सिने अभिनेता हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कर का भुगतान तुरंत और समय पर करें।'
'असली हीरो जैसा बर्ताव करें'
अदालत ने ऐक्टर विजय को उनके रवैए पर लताड़ लगाते हुए कहा कि स्क्रीन और स्क्रीन के बाद का अंतर यही है। वे बोले 'ये अभिनेता समाज में सामाजिक न्याय लाने के लिए खुद को चैंपियन के रूप में पेश कर रहे हैं। उनकी फिल्में समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन, वे कर चोरी कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं, जो कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नहीं है।' जज ने तो उनसे यहां तक कह दिया कि 'फैंस अपने अभिनेताओं को असली हीरो के तौर पर देखते हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां ऐसे अभिनेता राज्य के शासक बन चुके हैं। इसलिए उनसे पर्दे के हीरो की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जाती है। कर चोरी को एक राष्ट्र-विरोधी आदत, रवैया, मानसिकता और असंवैधानिक माना जाना चाहिए।'
ऐक्टर विजय के खिलाफ क्या है पूरा मामला ?
तमिल फिल्मों के अभिनेता विजय ने 2012 में इंग्लैंड से एक रोल्स रॉयस घोस्ट कार आयात की थी। खुद उनके वकील के मुताबिक उसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कस्टम विभाग को आयात शुल्क चुका दिया है। लेकिन, उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री टैक्स मांगे जाने के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। अभिनेता विजय का असल नाम सी जोसेफ विजय है। (कार की तस्वीर-सांकेतिक)
जुर्माना और टैक्स नहीं देने के बाद क्या कार्रवाई होगी ?
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि विजय दो हफ्ते के भीतर एंट्री टैक्स और जुर्माने की रकम जमा नहीं करते तो उनके खिलाफ तमिलनाडु का गृह विभाग (ट्रांसपोर्ट), असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) और चेन्नई साउथ के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।