ABG Shipyard कंपनी के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 22 हजार करोड़ से ज्यादा का है फ्रॉड
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया ही था कि अब प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने 22 हजार 842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकों को धोखा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने सीबीआई की शिकायत और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ईडी का मामला दर्ज किया है।

एबीजी शिपयार्ड और उसके पूर्व निदेशकों ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार पर 22,842 करोड़ रुपये में से 28 बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन प्रमोटरों ने 98 संबंधित कंपनियों को ऋण दिया था। सूत्रों ने कहा कि ईडी बैंक ऋण कोष के कथित 'डायवर्जन', जनता के धन को सफेद करने के लिए मुखौटा कंपनियों के निर्माण और इसमें कंपनी के अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगा।
सीबीआई मामले में पूछताछ के लिये कंपनी के पूर्व निदेशकों को दिल्ली भी बुला सकती है। एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक कर्ज घोटाले में केस दर्ज किया था।
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कंपनी के आकाओं और वरिष्ठ अधिकारियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार, कंपनी पर बैंक का ₹ 2,925 करोड़, ICICI बैंक का ₹ 7,089 करोड़, IDBI बैंक का ₹ 3,634 करोड़, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का ₹ 1,614 करोड़, PNB का ₹ 1,244 और ₹ 1,228 का बकाया है। सीबीआई ने कहा कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
सीबीआई ने एक बयान में कहा था कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया। सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफे परेड, कोलाबा मुंबई ब्रांच के डीजीएम बालाजी सिंह समानता की शिकायत पर मेसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, मगदला विलेज, ऑफ डुमास रोड, सूरत, गुजरात कंपनी, ऋषि कमलेश अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, गारंटर संथानम मुथास्वामी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अश्वनी कुमार, डायरेक्टर सुशील कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर रवि विमल निवेदिता, डायरेक्टर मेसर्स एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अज्ञात सरकारी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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