NEET 2018 के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए के लिए होने वाली परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 2018 के आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि अपना कोई भी आईडी-प्रूफ दिखाकर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकता है। सीबीएसई ने नीट परीक्षा के आवेदन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था, इसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका गई थी लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधार परीक्षा के लिए अनिवार्य नहीं है।

Aadhaar not mandatory for NEET 2018 says Supreme Court

केंद्र सरकार की ओर अदालत को बताया गया कि इस परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं है और आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने सीबीएसई को यह नहीं कहा है कि वह मेडिकल के छात्रों से आधार नंबर की मांग करे। सीबीएसई ने NEET की परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए आधार नंबर जरूरी होने की वजह से छात्र परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET की परीक्षा के आवेदन के लिए आधार जरूरी नहीं है।

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