आधार लिंकिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा- जल्द स्थिति स्पष्ट करें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी जरूरी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। बैंक खाता, मोबाइल जैसी जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक करना आवश्यक है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 है। अंतिम तारीख नजदीक आने से पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार से कहा है कि वो आधार की डेडलाइन की स्थिति को स्पष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेडलाइन को लेकर लोगों में किसी तरह की भम्र की स्थिति न हो इसके लिए वो स्थिति स्पष्ट करें।

 Aadhaar linking: Decide soon on deadline, don’t create uncertainty, SC to Centre

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने सांकेतिक तौर पर कहा था कि आधार लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च के आगे भी बढ़ाया जा सकता है,क्योंकि आधार संबंधित मामलों के निपटारे के लिए सरकार को थोड़ा वक्त चाहिए। प्रधान न्यायाधीश दीपक और 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल की दलील पर सहमति जताई।

मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार से संबंधित मामलों के निपटारे में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की इस दलीद में हामी भरी थी। गौरतलब है कि आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख पहले 15 दिसंबर थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ातक 31 मार्च कर दिया। अब कोर्ट ने कहा है कि सरकार लोगों में भम्र की स्थिति पैदा न करें और आधार लिंक करने की डेडलाइन को स्पष्ट करे।

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