नोटबंदी: पुराने नोट डिपॉजिट कराने का कल आखिरी दिन, 30 दिसंबर के बाद क्या होगा?
केवल स्पेशल केस में कुछ शर्तों के साथ 31 मार्च तक पुराने नोट जमा हो पाएंगे वो भी रिजर्व बैंक में, मालूम हो कि पूरे देश में RBI के 4 जोनल, 19 रीजनल और 10 सब-ऑफिस हैं।
नई दिल्ली। 30 दिसंबर यानी कि अब बस पुराने पांच सौ और एक हजार के नोट को बैंक में जमा कराने का कल आखिरी दिन है। पीएम मोदी ने जो वादा जनता से किया था उसकी मियाद शुक्रवार को पूरी हो रही है।
आईए जानते हैं इसे जुड़ी खास बातें
- 30 दिसंबर तक ही पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बैंकों में जमा कराए जा सकता हैं।
- केवल स्पेशल केस में कुछ शर्तों के साथ 31 मार्च तक पुराने नोट जमा हो पाएंगे वो भी रिजर्व बैंक में।
- मालूम हो कि पूरे देश में RBI के 4 जोनल, 19 रीजनल और 10 सब-ऑफिस हैं।
- RBI के 19 इश्यू ऑफिस हैं, जहां अब नोट डिपॉजिट होंगे।
- बिना आईडीप्रूफ के पैसे जमा नहीं होंगे, जिसके लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड या पैन कार्ड साथ ले जा सकते हैं।
- पीएम मोदी ने जनता से 30 दिंसबर तक का समय मांगा था और कहा था कि एटीएम में इसके बाद पैसे की किल्लत नहीं होगी।
- लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, उसे देखकर लग नहीं रहा कि कोई लोगों की मुश्किलें कम होंगी।
- मोदी कैबिनेट ने 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने वालों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
- जिसके मुताबिक अब 500 और 1 हजार के पुराने नोट रखने और लेने-देने पर जुर्माना लगेगा औऱ जेल भी हो सकती है।
- 500 या 1 हजार के अधिकतम 10 नोट रखने की छूट होगी।













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