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2000 की नोट बदली पर 5 कन्फ्यूजन जो आज RBI गवर्नर Shaktikanta ने दूर किए

शुक्रवार को जब आरबीआई की तरफ से ये ऐलान हुआ कि 2000 का नोट वापस लिया जाएगा, तो कई तरह के सवाल लोगों में मन में उठे। इन सवालों का अब शक्तिकांत दास ने जवाब दिया है।

5 confusions on the exchange of 2000 notes, which cleared by RBI Governor Shaktikanta Das

RBI on 2000 Notes: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को लोगों से अपील की कि दो हजार के नोट बदलने या जमा करने के लिए वो कोई हड़बड़ी ना दिखाएं और ना ही इसको लेकर परेशान हों। उन्होंने कहा कि लोगों के पास 2000 के नोट बदलने के लिए चार महीने का पर्याप्त टाइम है। उन्होंने NRIऔर एच-1B वीजा धारकों के लिए भी भरोसा दिलाया कि इस बारे में उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना हुआ है इसलिए कोई भी दुकानदार इसे लेने से मना नहीं कर सकता। आरबीआई ने गर्मी के मौसम को देखते हुए बैंकों से अपने उपभोक्ताओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा है। आरबीआई की घोषणा के बाद से आम जनता के बीच कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा हो गए जिसे आज आरबीआई गवर्नर ने दूर कर दिए।

पहला कन्फ्यूजन, 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट का क्या होगा?

उत्तर

नोट बदलने की घोषणा करते समय आरबीआई ने साफ कहा कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे जब आज आरबीआई गवर्नर से ये पूछा गया कि 30 सितंबर के बाद दो हजार के नोटों का क्या होगा तो शक्तिकांत दास ने कहा कि ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।

दूसरा कन्फ्यूजन, क्या डेडलाइन 30 सितंबर के आगे बढ़ेगी?

उत्तर

इस कनफ्यूजन को दूर करते हुए शक्तिकांत दास से कहा कि उन्हें म्मीद है कि 30 सितंबर की समय सीमा के अंदर 2000 के अधिकतम नोट वापस आ जाएंगे। अगर इस समय सीमा के बाद भी नोट बाजार में रहते हैं,तो उसे लेकर आगे बताया जाएगा। उन्होंने सभी से समय सीमा के अंदर ये नोट बदलवाने या जमा करने को कहा है।

तीसरा कन्फ्यूजन, एक्सचेंज और जमा की लिमिट?

उत्तर

शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया कि एक बार में 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सीमा 20,000 रुपए यानि 10 नोट तय की गई है। हालांकि अपने खाते में जमा कराने की कोई लिमिट आरबीआई ने तय नहीं की है।

चौथा कन्फ्यूजन,क्या ये नोटबंदी 2.0 है?

उत्तर

उन्होंने साफ किया कि ये कोई नोटबंदी नहीं है। 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत आरबीआई इस तरह के फैसले लेता रहता है और यह उसी प्रक्रिया के तहत किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं लेकिन लेनदेन में बेहद कम इस्तेमाल हो रहा है।

पांचवां कन्फ्यूजन, 20 हजार से ज्यादा जमा करने पर क्या कोई दस्तावेज दिखाना होगा?

उत्तर

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    आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस बारे में बैंक के जो सामान्य नियम है वो इस मामले में भी लागू होंगे। जैसे 50 हजार या उससे ऊपर की रकम जमा करने पर पैन नंबर दर्ज कराना जरूरी होता है।

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