कांग्रेस नेता रशीद मसूद को 4 साल की जेल, संसद की सदस्यता खत्म

मेडिकल एडमिशन फर्जीवाड़ा मामले में कांग्रेस सांसद रशीद मसूद के सजा के ऐलान के बाद वो पहले नेता होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संसद में अपनी सदस्यता गंवानी होंगी। इससे पहले इस पूरे फर्जीवाड़ा मामले पर 19 सितंबर को ही जिरह पूरी कर ली गई थी। 19 सितंबर को जिन धाराओं में राशीद को दोषी ठहराया गया था, उन्हें अधिकतम 7 साल कैद की सजा हो सकती थी।
लेकिन उनके वकील ने उन्हें ज्यादा सजा से बचाने के लिए उनकी सेहत का हवाला दिया था। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि रशीद बहुत बीमार है। उन्हें दिल की बीमारी और डायबिटीज की समस्या है। ऐसे में उनकी सजा पर विचार किया जाए। गौरतलब है कि मसूद पर देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में फर्जी तरीके से एडमिशन कराने का आरोप है। 1989 और 1990 के दौरान हुए इस फर्जीवाड़े में रशीद मसूद को भ्रष्टाचार की अलग अलग धाराओं में दोषी पाया गया था। इस फर्जीवाड़े में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एस आर मजूमदार, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कांशी राम रेयान, आईएएस एके रे और आईपीएस गुरूदयाल भी शामिल थे। जिसमें से मजूमदार और रेयान की मौत हो चुकी है।












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