SC ने मीडिया पर अंकुश लगाने का सीबीआई निदेशक का अनुरोध ठुकराया
नई दिल्ली। देश की शीर्ष जांच संस्था के प्रमुख पर ही अब जांच का साया मंडराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को अलग रखने को लेकर एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित कर दी है।

सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मीडिया रिर्पोटिंग पर रोक लगाने से भी आज मना कर दिया है। सीबीआई निदेशक के वकीलों ने न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति एस ए बोव्डे की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि सिन्हा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
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इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकने के सीबीआई निदेशक का अनुरोध न्यायालय ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह मीडिया को संबंधित खबर प्रकाशित करने से नहीं रोक सकती।
आदेश दिया गया है कि सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर्स डायरी को शपथपत्र के साथ जमा काराया जाए। वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि सिन्हा ने 2जी स्पेक्ट्रम और कोल स्कैम के आरोपियों से भेंट की थी।
मामले पर सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके घर पर जो दो डायरी हैं, उनमें ऐसे किसी विजिटर्स का रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि तीसरी डायरी आई कहां से। हालांकि मामला अभी अनुसलझा सा नज़र आ रहा है।












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