गुजरात दंगा: SC ने बिलकिस बानो को 50 लाख मुआवजा और नौकरी देने का दिया आदेश
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को बलात्कार पीड़िता को मुआवजा, नौकरी और घर देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो हफ्तों के भीतर बिलकिस बानो को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने का आदेश दिया।

बिलकिस बानो की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बानो को 50 लाख रु का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि नियमों के मुताबिक, बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास मुहैया कराया जाए।
बता दें कि 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। भीड़ ने उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी थी। इसके एक साल के बाद बिलकिस ने एक बच्ची को जन्म दिया था जो अब वकील बनना चाहती है। गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक एक गांव में उग्र भीड़ ने तीन मार्च 2002 को बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था।
बिलकिस तब 21 साल की थीं और गर्भवती थीं। बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया और 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में गलत जांच करने में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बाद तुरंत सजा का ऐलान करने का निर्देश दिया था। बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता ने बताया, '2003 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जो बड़ी होकर वकील बनना चाहती है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वह अपनी लॉ डिग्री पूरी करने के बाद एक वकील के तौर पर मेरे दफ्तर में आए।












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