Voter ID Card: 17 साल के युवा एडवांस में कर सकते हैं वोटर आईडी के लिए अप्लाई, जानें क्या हैं नियम
Voter ID Card: देश में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग मतदान कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको 18 साल का होने की जरूरत नहीं है।
वैसे युवा जो जल्द ही 18 साल के होने वाले हैं या जो 17 साल के हो चुके हैं एडवांस में ही वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल है और इसका प्रोसेस काफी आसान है। ध्यान देने की बात ये है कि यदि आप 18 साल के नहीं हैं तो आप केवल वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते।

वोटर आईडी के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन? आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? यहां हमने वो साड़ी जानकारियां एकत्रित की हैं जो आपको जानना जरुरी है।
क्या हैं नए नियम?
पहले किसी विशेष वर्ष की 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र थे। 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था।
मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण, 2024 के वर्तमान दौर के लिए, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए प्रारूप प्रकाशन की तारीख से अग्रिम आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
मतदाता सूची में खुद को पंजीकृत करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं?
आपको भारत का नागरिक होना चाहिए।
आपकी उम्र 17 वर्ष से अधिक हो और 2024 में आप 18 वर्ष के हो जाएं।
क्या जरुरी नहीं है?
अपने गृहनगर में रहने की
वोटर आईडी होने की
कैसे करना है पंजीकरण ?
आप www.nvsp.in या अपने स्थानीय बूथ कार्यालय पर निःशुल्क उपलब्ध फॉर्म 6 भर सकते हैं।
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फॉर्म भरने के लिए किन विवरणों की आवश्यकता है?
नाम, लिंग, जन्मतिथि और निर्वाचन क्षेत्र जैसे बुनियादी विवरण भरने होंगे।
आपको पासपोर्ट आकार की तस्वीर और आवासीय और स्थायी पते का प्रमाण भी देना होगा।
सभी दस्तावेज जमा करने के बाद क्या होगा?
विवरण के सत्यापन पर, आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
क्या कोई 18 वर्ष का होने से पहले मतदान कर सकता हूं?
नहीं, आप 18 वर्ष के होने के बाद ही मतदान करने के पात्र होंगे।












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