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विकलांगों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, सरकारी नौकरी में 10 साल की छूट

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नयी दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देशभर के विकलांग युवकों को बड़ा तोहफा दिया हैं। सरकार ने शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों को सरकारी नौकरी में 10 साल तक की छूट दी है। केंद्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में विकलांग या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट दी है।

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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस बावत नए नियमों की घोषणा कर दी है। नए नियम के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों को 15 साल और छूट मिलेगी जबकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 13 साल की छूट हासिल होगी।

यहां गौर तकने वाली बात ये है कि सरकार की ये खास छूट उन आवेदकों को मिलेगी जिनकी अधिकतम उम्र 56 साल से ज्यादा नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकारी नौकरियों के लिए एससी-एसटी को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल छूट थी जबकि ओबीसी को 8 साल तक की छूट का प्रावधान था।

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English summary
A relaxation of ten years in age will be allowed for the visually-challenged, hearing-impaired, and persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy in case of direct recruitment to all posts under the central government.
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