चुनाव प्रचार में बच्चों के कथित इस्तेमाल पर मुसीबत में "आप"
नई दिल्ली, 21 जून। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी पर बच्चों के इस्तेमाल का आरोप दिल्ली बीजेपी ने लगाया था. इस बाबत दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पत्र लिखकर शिकायत की थी. गुप्ता ने आप के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के खिलाफ आयोग से शिकायत की थी, इसी शिकायत के आधार पर एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से कानूनी कार्रवाई करने को कहा था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और बाल श्रम कानून की धारा 14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली में चल रहे विधानसभा म में एक प्रत्याशी दुर्गेश पाठक द्वारा अपने प्रचार में बाल श्रमिक के रूप में बच्चों के इस्तेमाल किए जाने की शिकायत वीडियो साक्ष्य के साथ प्राप्त हुई है. आवश्यक कार्यवाही की जा रही है."
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एनसीपीसीआर की रजिस्ट्रार अनु चौधरी की ओर से पुलिस को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि आयोग को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से शिकायत मिली है. इसमें कहा गया है, "एक वायरल वीडियो में नाबालिग बच्चों को पर्चे बांटने, पोस्टर चिपकाने, बैनर टांगने और रैलियों में हिस्सा लेने के लिए पारिश्रमिक भोगी श्रमिक के सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है."
आयोग ने पुलिस से कहा, "आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ एक ही बार में प्राथमिकी दर्ज करके मामले की तत्काल जांच करें. इस पत्र के मिलने के तीन दिनों के भीतर प्राथमिकी की कॉपी के साथ एक एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के साथ साझा किया जाना चाहिए."
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 18 जून को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें कथित तौर पर बच्चे आम आदमी पार्टी के चुनावी पर्चे के साथ दिखाई दे रहे थे. गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा था, "छोटे-छोटे बच्चों को 100-100 रुपये देकर राजेंद्र नगर में अपना प्रचार करवा रही है आम आदमी पार्टी. मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि इस वीडियो का संज्ञान लेकर दुर्गेश पाठक व आप कार्यकर्ताओं पर 'बाल मजदूरी अधिनियम' के तहत कार्रवाई की जाए."
एनसीपीसीआर ने कहा कि शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि पाठक खुद दिल्ली राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं और ऐसी हरकत कर वह आयोग के उद्देश्य की खुली अवहेलना कर रहे हैं.
आयोग ने पुलिस को लिखे पत्र में यह भी कहा कि यह कृत्य प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 की धारा 75, बाल एवं किशोर श्रम (रोकथाम एवं विनिमयम) अधिनियम, 1986 , संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (बलात श्रम से संरक्षण का अधिकार), भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.
वहीं दुर्गेश पाठक ने कहा है कि वह नोटिस मिलने पर उचित जवाब देंगे.
Source: DW
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