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TRS MLA Poach मामले में KCR सरकार को राहत, हाईकोर्ट ने बदला ACB special court का आदेश

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TRS MLA Poach मामले में KCR सरकार को राहत मिली है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ACB special court का आदेश बदल दिया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने टीआरएस के चार विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में शनिवार को 3 आरोपियों - रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और सिम्हायाजी स्वामी को 24 घंटे के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया। आरोपियों को साइबराबाद पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

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तीन आरोपियों की रिमांड के खिलाफ फैसला सुनाने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों की रिमांड की मांग खारिज कर दी थी। ACB कोर्ट का आदेश पलटते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी की विशेष अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि एसीबी अदालत के न्यायाधीश ने रिश्वत के पैसे शामिल होने का कोई सबूत नहीं पाया। आरोपियों को रिमांड पर भेजने से इनकार कर ACB कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के अनुसार नोटिस जारी कर सकती है और मामले में जांच के लिए आरोपी को तलब कर सकती है।

TRS MLA Poach मामले में न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में दोपहर के भोजन का प्रस्ताव पेश किया था। इसलिए इस केस में शनिवार को आदेश पारित किया गया।

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English summary
TRS MLAs poaching case: High court passes order in favour of k chandrashekhar rao government.
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