सिकंदराबाद में लगी आग के बाद सख्ती, 15 मीटर तक ऊंची बिल्डिंग FSA के दायरे में, KCR की सरकार बनाएगी नियम
तेलंगाना सरकार ने FSA के तहत 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले वाणिज्यिक भवनों को भी लाने का प्रस्ताव किया है। telangana buildings less than 15 metres under Fire Services Act
हैदराबाद, 14 सितंबर : सिकंदराबाद में रूबी प्राइड लग्जरी होटल में लगी आग के कारण कई लोगों की मौत हुई। अब ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की सीमा में वाणिज्यिक भवन अग्निशमन सेवा अधिनियम (एफएसए) के तहत आएंगे। 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों को भी FSA के दायरे में लाया जाएगा चाहिए। CM केसी राव की सरकार इमारतों को आग से सुरक्षित रखने के लिए सख्त नियम बनाने पर विचार कर रही है।

तेलंगाना राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा विभागों ने इस आशय का एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। बता दें कि सिकंदराबाद और हैदराबाद में रूबी प्राइड लग्जरी होटल जैसी कई आग दुर्घटनाएं हुईं हैं। ज्यादातर व्यावसायिक इमारत 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले रहे हैं।
अग्निशमन सेवा नियमों के अनुसार, अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण लगाए जाने चाहिए और 15 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना चाहिए। हालांकि, 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और वाणिज्यिक परिसरों के मालिक और निर्माता इस ग्रे क्षेत्र का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरण नदारद रहते हैं।
जीएचएमसी के अधिकारियों के हवाले से न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया, ज्यादातर व्यावसायिक इमारतों में आग की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम है। उन्होंने कहा, यह बेहतर होगा कि राज्य सरकार नियमों में संशोधन के लिए उचित उपाय करे।












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