आय से अधिक संपत्ति केस में वीरभद्र सहित 9 आरोपियों को जमानत
वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी समेत 9 आरोपियों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनको जमानत मिल गई है।
शिमला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित सभी नौ आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सोमवार को जमानत मिल गई। इससे वीरभद्र सिंह व उनके परिवार को खासी राहत मिली है।
स्पेशल जज वीरेन्दर कुमार गोयल ने वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित सभी नौ आरोपियों को एक लाख रुपये प्रति आरोपी के बांड पर जमानत दी। अदालत ने बिना पूर्व इजाजत आरोपियों को देश से बाहर जाने पर रोक लगाई है।
इससे पहले दिनभर दिल्ली की अदालत में खासी चहल पहल रही। पहले सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध भी किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी बढ़ती उम्र व विभिन्न बिमारियों से ग्रसित होने का हवाला देते हुये अदालत से रहम दिखाने की अपील की व इसके आधार पर जमानत मांगी जिसका सीबीआई ने कड़ा विरोध किया लेकिन दोपहर बाद सुनाये गए अपने फैसले में अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के अलावा उनके सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिन्दर सिंह घालटा, प्रेम लाल, लवण कुमार रोच, वकामुल्ला चंदरशेखर व राम प्रकाश भाटिया भी आरोपी हैं।
वीरभद्र सिंह के सर्मथन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी अदालत के बाहर मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के करीब पांच कैबिनेट मंत्री व बोर्ड निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी वहां मौजूद रहे। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2009 से 2011 के बीच दो सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए 10 करोड़ रुपये की संपत्ति अवैध स्रोतों से अर्जित की थी। यह राशि उनकी वैध आय से 192 प्रतिशत अधिक पाई गई थी।
सीबीआई ने इसके बाद 31 मार्च को सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ 500 से अधिक पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में कुल 225 लोगों को वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने गवाह बनाया है। आरोपपत्र में 442 दस्तावेजों को भी संलग्न किया गया है।