New Liquor Policy: 1 अप्रैल से हिमाचल में महंगी होगी शराब, हर बोतल पर चुकाना पड़ेगा 17 रुपए सेस

Himachal New Liquor Policy: हिमाचल प्रदेश में 01 अप्रैल से शराब और बीयर महंगी हो जाएंगी। प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपये सेस चुकाना पड़ेगा।

Himachal New Liquor Policy

Himachal New Liquor Policy: अगर आप भी शराब और बीयर पीने के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए बेहद खास हैं। क्योंकि, हिमाचल प्रदेश में जाम छलकाने के लिए अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हां...नए वित्तीय वर्ष से शराब (Liquor) और बीयर की बोतल महंगी होने जा रही है। उपभोक्ताओं को अब हर बोतल पर 17 रुपये सेस चुकाना पड़ेगा। शराब और बीयर की बोतलों पर 17 रुपए सेस बढ़ाने का फैसला प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार ने लिया है।

बता दें, हिमाचल प्रदेश में पहले प्रति बोतल 7 रुपये का सेस चुकाना पड़ता था। इस बार सुक्कू सरकार ने मिल्क सेस के नाम पर 10 रुपये अतिरिक्त सेस लगा दिया है। कर एवं आबकारी विभाग ने इस बाबत नीति अधिसूचित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क सेस लगाया गया है। इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.50 रुपये सेस लगेगा। प्रदेश में कोरोना संकट के समय सरकार ने इस सेस का नाम बदलकर कोविड सेस कर दिया था।

अब कोविड सेस को बंद कर इसका नाम काऊ सेस कर दिया गया है। प्रति बोतल 1.50 रुपये का सेस कर एवं आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा। दो रुपये प्रति बोतल सेस पंचायतीराज संस्थाओं को जाएगा। एक रुपया सेस स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस सेवाओं के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शराब और बीयर की प्रति बोतल 17 रुपये का सेस चुकाना होगा। बता दें कि प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी 16 से 18 मार्च तक होगी।

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