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मनी लॉन्ड्रिंग केस: सीबीआई की अदालत ने वीरभद्र सिंह को दी जमानत

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीर भद्र सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित बाकी लोगों को जमानत दे दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने राहत देते हुए 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

CBI has granted bail to ex CM virbhadra Singh

गुरूवार को दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज संतोष स्नेही मान ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। दरअसल अदालत ने सभी आरोपियों को इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है। बता दें कि पूर्व सीएम, उनकी पत्नी समेत अन्य लोगों के खिलाफ आय से अधिक मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बतौर आरोपी सम्मन जारी किया था।

ईडी ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के अलावा पांच आरोपियों के नाम शामिल हैं। आरोप पत्र में 83 वर्षीय वीरभद्र सिंह, उनकी 62 वर्षीय पत्नी प्रतिभा सिंह के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार का नाम है।

आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच उस समय शुरू हुई जब वीरभद्र केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह मामला साल 2010 का है। इस मामले में ईडी के अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है। अब इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी।

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English summary
CBI has granted bail to ex CM virbhadra Singh
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