सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी वसूली, हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 को पारित किया गया है। इस कानून के बनने के बाद अब हरियाणा में भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी। हर्जाना राशि जमा न कराने पर संपत्ति कुर्क की जा सकेगी। राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधेयक को सदन के समक्ष पेश किया। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार उक्त कानून की अधिसूचना जारी करेगी।

मंत्री अनिल विज के अनुसार, अब हरियाणा में किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसका पैसा आंदोलनकारियों से ही वसूला जाएगा। जो विधेयक लाया गया है, उस विधेयक के अनुभाग-14 के तहत वसूली सिर्फ हिंसा करने वालों से ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों, आयोजकों, योजनाकर्ताओं, उकसाने वालों और भाग लेने वालों से भी होगी। हालांकि, विधेयक में प्रदर्शनकारियों की जवबादेही और वसूली का तो प्रावधान है, लेकिन इसमें कहीं भी सरकारी अधिकारियों और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि, नुकसान की वसूली के दावों का निपटारा करने के लिए सरकार एक या अनेक ट्रिब्यूनल गठित करेगी।
इस तरह का विधेयक हरियाणा से पहले भाजपा के ही शासन वाले राज्य यूपी में पारित किया जा चुका है।वहां के मुख्यमंत्री योगी की राह पर ही अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। जब विज ने इस विधेयक को सदन में पेश किया, तो कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। विरोधी विधायक नारेबाजी करने लगे और वेल तक पहुंच गए। हालांकि, हंगामे के बीच सत्ता पक्ष ने विधेयक पारित करा लिया। राज्य सरकार के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा बताया गया कि, विधानसभा में गुरुवार को हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक-2021 पारित हुआ है।
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