गुरुग्राम: लड़की का आरोप- स्पा सेंटर में रोजाना 10-15 लोग करते थे यौन शोषण, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
गुरुग्राम, 16 सितंबर: हरियाणा के गुरुग्राम में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि स्थानीय स्पा संचालकों ने उसको जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। किसी तरह वो सेक्टर 51 स्थित महिला थाने पहुंची और वहां पर शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पा संचालक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित का आरोप है कि इससे पहले भी उसने शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित पहली बार जब शिकायत लेकर आई थी तो उसे आरोपियों ने झूठ बोलने को मजबूर किया। साथ ही उससे जबरदस्ती ये बयान दिला दिया कि वो एक आरोपी से प्यार करती है, जिस पर उसने शादी करने का वादा किया था। ऐसे में मामला वहीं पर रफा-दफा हो गया। बाद में आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। वैसे तो लड़की की उम्र 14 साल बताई जा रही, लेकिन अभी तक उसने अपनी उम्र के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस वजह से ये सत्यापित किया जाना बाकी है कि वो बालिग है या नाबालिग।
लड़की ने अपनी नई शिकायत में कहा कि वो सेक्टर 49 में रहती थी। उसको नौकरी की तलाश थी, तभी वो निर्माण कोर्टयार्ड में पूजा नाम की महिला से मिली। इसके बाद महिला ने उसे एक क्लिनिक में नौकरी का ऑफर दिया। दो दिन तक उसने क्लिनिक में काम किया, लेकिन फिर उसे वहां से निकाल दिया गया। करीब 15 दिन बाद पूजा फिर उसे मिली और ओमेक्स गुरुग्राम मॉल की पहली मंजिल पर स्थित किंग स्पा में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी करने का ऑफर दिया। पूजा का दावा था कि स्पा की संचालक उसकी चाची है।
पीड़ित के मुताबिक पहले दिन ही उसे जबरन स्पा रूम में भेज दिया गया। वहां पर उसके साथ बलात्कार हुआ।
इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जब उसने नौकरी छोड़नी चाही, तो उसे उसका अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। लड़की ने आगे कहा कि उसे पांच दिन तक स्पा जाने के लिए मजबूर किया गया। हर दिन करीब 10-15 पुरुष उसका यौन शोषण करते थे। बाद में पीड़ित ने अपनी मां की मदद से नौकरी छोड़ दी, लेकिन आरोपी उसे परेशान करते रहे। इसके बाद वो पुलिस के पास पहुंची। गुरुग्राम पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 34 और POCSO एक्ट की धारा 6, 13, 14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।












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