OPINION: कमाल कर रही है हरियाणा सरकार की कन्यादान योजना

हरियाणा सरकार गरीबों की बेटियों की शादी में मदद के लिए कन्यादान योजना चला रही है, जिससे अनेक परिवार लाभांवित हो रहे हैं। इसके तहत समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है।

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हरियाणा सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, वह सभी अपने आप में बेहद खास हैं। लक्ष्य एक है जरूरतमंदों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उसी में राज्य सरकार की कन्यादान योजना जैसी पहल भी शामिल है। इस योजना को सफल बनाने में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभाग योगदान दे रहे हैं।

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गरीबों की बेटियों की शादी के लिए सहायता
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में कोई दिक्कत न आए इसलिए हरियाणा सरकार यह कन्यादान योजना चला रही है। इसका मकसद साफ है कि किसी को बेटियों की शादी के लिए किसी के पास हाथ न फैलाना पड़े। इस योजना का लाभ हरियाणा सरकार के विभागों के कामगारों को भी मिल रहा है।

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51,000 रुपए की वित्तीय सहायता
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ दो बार उठाया जा सकता है। इसके लिए जो मूल दस्तावेज देने होते हैं, उसमें पहचान पत्र के रूप में 'आधार'। मैरिज सर्टिफिकेट और बेटी की उम्र का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

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सही समय पर सहायता मिले इसकी भी व्यवस्था
बड़ी बात ये है कि इस योजना के तहत ऐसी व्यवस्था है कि जरूरतमंदों को बिना किसी झंझट के सही समय पर यह सहायता मिल जाए ताकि उन्हें वैवाहिक कार्यक्रमों में किसी तरह की रुकावट न झेलनी पड़े।

कर्ज के बोझ से बचाने के लिए है ये योजना
राज्य सरकार स्पष्ट तौर पर कहती है कि वह गरीब परिवारों की मदद के लिए ही यह योजना चला रही है। क्योंकि, गरीबों के लिए बेटियों की शादी का खर्च वहन करना आसान नहीं है। अगर इसके लिए कर्ज लेने पड़ गए तो उसे चुकाने में पूरी उम्र गुजर सकती है।

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    हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी चर्चित इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक हरियाणा में स्थायी तौर पर निवास करते हों। साथ ही उनकी पारिवारिक आय सालाना एक लाख रुपए से ज्यादा न हो।

    यही नहीं शादी के दौरान लड़की की उम्र 18 साल या अधिक और लड़के की उम्र 21 साल या ज्यादा होनी चाहिए। यही नहीं, यदि किसी महिला को इसका लाभ एक बार मिल चुका है तो वह दोबारा इसकी पात्र नहीं हो सकती। (तस्वीरें- प्रतीकात्मक और फाइल)

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