OPINION: कश्मीरी विस्थापितों की सहायता के लिए तैयार हरियाणा सरकार
कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में जम्मू और कश्मीर में जो दर्द दिया गया था, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति आज भी मिटा नहीं कर सकती। लेकिन, उस दर्द को कम करने की गुंजाइश हमेशा से रही है। पिछले वर्षों में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखा है।
जब जम्मू-कश्मीर में इंसानियत पर आतंकवाद की हैवानियत भारी पड़ी थी तो बहुत सारे लोग वहां से मजबूरी में पलायन करके हरियाणा आ गए थे। ऐसे कई कश्मीरी परिवार आज भी हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं।

कश्मीरी विस्थापित परिवार के हर सदस्य को वित्तीय सहायता
हरियाणा सरकार कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा में आ बसे ऐसे कश्मीरी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराती रही है। यह वित्तीय सहायता सिर्फ कश्मीरी विस्थापित परिवार को नहीं दी जा रही है, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करवाई जा रही है।

अब प्रत्येक सदस्य को 1,250 रुपए मासिक भत्ता दिया जा रहा है
इस साल 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली सहायता राशि में 250 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी है। अब कश्मीरी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1,250 रुपए मासिक भत्ता दिया जा रहा है। यानी अगर परिवार में पांच लोग हैं तो यह सहायता राशि अधिकतम 6,250 रुपए तक हो सकती है।

दो लाख से कम सालाना आय वालों को सहायता
इस तरह से किसी कश्मीरी परिवार में अगर पांच लोग हैं, तो अब उनके घर में 1,250 रुपए हर महीने अतिरिक्त भत्ते के तौर पर उपलब्ध हो रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से यह सहायता राशि उन कश्मीरी विस्थापित परिवारों को दी जा रही है, जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आमदनी 2,00,000 रुपए से अधिक नहीं है।

पांच साल तक के लिए मिलती है वित्तीय सहायता
हरियाणा में कश्मीर से विस्थापित होकर आए परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए यह वित्तीय सहायता 5 साल तक दिए जाने का प्रावधान है। हरियाणा के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट के मुताबिक इस समय 4 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को यह सहायता मिल रही है। पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 2 कश्मीरी पंडित परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की ओर से लंबे वक्त से मिल रही इस सहायता की वजह से कई कश्मीरी परिवारों का पूरी तरह से प्रदेश में पुनर्वास हो चुका है और वह इस योजना की निर्धारित अवधि पूरा करके उसका लाभ उठा चुके हैं।












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