OPINION: हरियाणा में दयालु योजना से अंत्योदय परिवारों को मिला सहारा

हरियाणा सरकार ने पिछले मार्च में ही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु योजना) की शुरुआत की थी और दो सौ से ज्यादा परिवार इससे अबतक लाभांवित हो चुके हैं। यही नहीं, सैकड़ों परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।

हरियाणा में इस योजना की शुरुआत से एक तरह से अंत्योदय परिवारों का सामाजिक सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है कि राज्य के 227 परिवारों को दयालु योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता मिल चुकी है।

haryana cm manohar lal khattar

1.80 लाख तक सालाना आय वाले परिवारों को लाभ
इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों को वित्तीय सहायता देती है, जिनके किसी सदस्य की मौत (स्वाभाविक या हादसे की वजह से) हो जाती है या वह दुर्घटना की वजह से दिव्यांग हो जाते हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए तक है। सीएम खट्टर के मुताबिक 600 और लोगों का डेटा उपलब्ध हुआ है, जिसकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी है।

आयु वर्ग के अनुसार लाभ
इस योजना के तहत अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत मिलने वाला लाभ भी शामिल है।

6 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए
दयालु योजना के तहत अंत्योत्य परिवारों को अभी तक राज्य सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपए से अधिक की धन राशि उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जा चुकी है।

दरअसल, यह योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन की भावना पर आधारित है, इसलिए राज्य सरकार ने इसका लाभ समाज के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस योजना का लाभ प्राकृतिक या दुर्घटना की वजह से होने वाली मौतों या स्थायी दिव्यांगता के लिए दी जाती है। दुर्घटनाओं में आवारा मवेशी, आवारा जानवर या कुत्ते के काटने की वजहों को भी शामिल किया गया है।

हरियाणा सरकार की दयालु योजना पर हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास अमल कर रहा है। इसके बारे में सीएम खट्टर ने कहा था, 'विभिन्न बीमा योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाने के उद्देश्य से हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास स्थापित किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार एक मानकीकरण सुनिश्चित कर रही है और लोगों के खातों में सीधे लाभ पहुंचाने के अलावा दावों की प्रक्रिया को आसान बना रही है।'

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