Haryana News: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए यह निर्देश
Haryana News: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा के आम चुनावों में हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें इसके लिए भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारतीय पोस्ट विभाग व इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को संदेश देना है कि चुनाव का पर्व देश का गर्व है। चुनाव आयोग व राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारी लोकतंत्र के इस पर्व में केवल माध्यम ही हैं। असली कड़ी तो मतदाता ही हैं। उसके मताधिकार के प्रयोग के बिना यह पर्व अधूरा है।
अनुराग अग्रवाल सोमवार को यहां लोकसभा-2024 के आम चुनावों की तैयारियों के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे थे।

नामांकन प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए अनुराग अग्रवाल ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे। साथ ही यह भी जानकारी दी जाए कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे।
नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपए होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपए होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है। 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता। बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी। वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।












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