हरियाणा में अस्थाई कर्मचारियों को किया जा सकता है पक्का, 55 साल तक की उम्र के लोगों को होगा फायदा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य में अस्थाई रूप से काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही पक्का करने वाली है। जानकारी के मुताबिक, 55 साल तक की आयु वाले अस्थाई कर्मचारियों को उनके विभाग में ही पक्का किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क चार्जड या डेली बेसिस पर लगे कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलेगी। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों ने जितना समय सरकारी सेवा में लगाया होगा, उतनी ही उन्हें उम्र में छूट दे दी जाएगी। इस तरह 55 साल की उम्र तक के कच्चे कर्मचारी भी पक्की नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे।
प्रशासन ने आयु सीमा के लिए आदेश जारी किया
जानकारी के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने पक्की नौकरियों की भर्ती में आयुसीमा के नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। जनरल कैटिगिरी के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 42 वर्ष रहेगी। इसके अलावा दिव्यांगों को 10 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सेना में रहते अपंग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और दो साल से पति से अलग रह रही महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि यह लोग 47 साल की उम्र तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वित्त विभाग से मंजूरी के बाद लागू हुए आदेश
हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी उपायुक्तों एवं उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) तथा बोर्ड-निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र भेजा गया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि पक्की भर्तियों में कच्चे कर्मचारियों को उनके अनुभव के अनुसार अंक देने की व्यवस्था पहले से लागू है।