कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के चलते रविवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने खुले स्थानों और घर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, घर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति है, तो वहीं बाहर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 500 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेटों से लेनी होगी अनुमति
राज्य सरकार ने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों के आयोजकों को जिला मजिस्ट्रेटों से अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कार्यक्रमों के लिए अनुमति जारी करेंगे। नई एसओपी में अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत व्यापक जांच के बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी गई है। बता दें, हरियाणा में शनिवार को कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई थी। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3184 हो गई।
बीते 24 घंटों में देश में 93,249 नए कोरोना के केस
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में 93,249 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जो अक्टूबर 2020 के बाद से आए अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में 513 लोगों की मौत हुई। ऐसे में देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1,24,85,509 हो गई है। जिसमें 1,64,623 ने जान गंवाई, जबकि 1,16,29,289 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जिस वजह से एक्टिव केस का आकंड़ा 6,91,597 ही है। वहीं अब तक देश में 7,59,79,651 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। शनिवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड 93,000 नए मामले सामने आए थे। ये बीते करीब 5 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले थे।
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