लॉकडाउन-4: हरियाणा के सभी जिले ऑरेंज जोन में, सरकार ने जारी कीं ये गाइडलाइन
चंडीगढ़। आज से लॉकडाउन फेज-4 शुरू होते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने भी अपनी ओर से सूबे में कुछ रियायतों की घोषणा की है। इन रियायतों में हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन, स्कूल-कॉलेज खोलने से लेकर दुकान-धंधे शुरू करना शामिल है। बहरहाल, हरियाणा के सभी जिलों को ऑरेंज जोन में रख दिया गया है।

हरियाणा सरकार की गाइडलाइन जारी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि, प्रदेश में 4 जिलों की कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जगहों पर लॉकडाउन से छूट रहेगी। केवल सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर जिलों के कुछ इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेंगी। क्योंकि, इन इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। इनके अतिरिक्त बाकी क्षेत्र को ऑरेंज जोन मानकर सामान्य गतिविधियां चलती रहेंगी।

दूसरों प्रदेशों के लिए भी बसें चलेंगी
राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को अर्जेंट और अपरिहार्य प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है। सरकार ने कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह भी कहा कि, हरियाणा से दूसरों प्रदेशों के लिए भी बसें मंगलवार से चलेंगी।

केंद्र सरकार के यह हैं निर्देश
हरियाणा में तो ज्यादातर पाबंदियां अब हटा ली गई हैं। जबकि, देश के अन्य राज्यों में केंद्र सरकार की कई गाइडलाइन का पालन कराने का आदेश दिया गया है। देश की मेट्रो सिटीज में अभी मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।

अभी ज्यादातर राज्यों में यह सब बंद रहेगा
देशभर में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।

बार, ऑडिटोरियम, सभागार भी नहीं खुलेंगे
देश के ज्यादातर राज्यों में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार इत्यादि भी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

मंदिरों—धार्मिक आयोजनों में भीड़ की मनाही
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।












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