कोर्ट ने कुत्तों की 11 नस्लों पर बैन लगाया, Dog Bite मामले में पीड़ित महिला को दो लाख रुपये का मुआवजा
11 foreign breeds dog ban का आदेश हरियाणा की अदालत ने दिया है। कोर्ट ने Dog Bite पीड़ित महिला को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। Haryana Court 11 Foreign Breeds Dog Ban Gurugram Women Two Lacs Compensation
11 Foreign Breeds Dog पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक अदालत ने कहा, कुत्ते के हमले से पीड़ित गुरुग्राम की महिला को दो लाख का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने इस घटना के बाद कुत्तों की 11 विदेशी नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया। गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम (MCG) को अगस्त में एक पालतू कुत्ते के हमले के बाद घायल हुई एक महिला को 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया।
घरेलू काम करने वाली महिला पर अटैक
फोरम ने यह भी कहा कि अगर एमसीजी चाहे तो मुआवजे की यह राशि कुत्ते के मालिक से वसूल की जा सकती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अगस्त को, पीड़िता मुन्नी पर विनीत चिकारा के पालतू कुत्ते ने हमला किया। इलाके में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली मुन्नी पर जब कुत्ते ने हमला किया उस समय वह अपनी भाभी के साथ काम करने जा रही थी।
किस नस्ल के कुत्ते ने हमला किया
मुन्नी के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। सिविल लाइन थाने में दर्ज प्राथमिकी में कुत्ते की नस्ल 'पिटबुल' बताई गई है। बाद में, कुत्ते के मालिक ने बताया कि नस्ल 'डोगो अर्जेंटीनो' है।
आवारा कुत्तों को अपने पास रखेगा नगर निगम
गुरुग्राम के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने MCG को कुत्ते को हिरासत में लेने और चिकारा का कुत्ता रखने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया। फोरम ने 11 विदेशी नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया और एमसीजी को सभी आवारा कुत्तों को हिरासत में लेने के बाद पाउंड में रखने का निर्देश भी दिया।
गरीब पीड़िता को 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान
फोरम ने एमसीजी को तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए एक नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। आदेश में कहा गया, न्याय के हित में, एमसीजी द्वारा पीड़िता को अंतरिम राहत के रूप में मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। पीड़िता दूसरों के घरों में घरेलू काम करने वाली बहुत गरीब महिला बताई जाती है।
कुत्ते के मालिक से वसूली !
फोरम ने आदेश में कहा, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कुत्ते के मालिक ने कुत्ते की प्रतिबंधित नस्ल यानी डोगो अर्जेंटीनो को पालतू कुत्ते के रूप में रखने के लिए भारत के कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों का घोर उल्लंघन किया। ऐसे में एमसीजी कुत्ते के मालिक से 2 लाख रुपये की राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र है।
20 लाख रुपये मुआवजा मांगा था
मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता संदीप सैनी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता अदालत में परिवाद दायर किया था। उन्होंने 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। एमसीजी व कुत्ते की मालिक नीतू छिकारा को पक्षकार बनाया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को संजीव जिंदल की उपभोक्ता अदालत ने पीड़ित को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश पारित किया। इसी के साथ जिले में खतरनाक नस्ल के 11 कुत्तों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया।
बैन किए गए 11 Foreign Breeds Dog
अदालत के आदेश में लिखा गया, भारत सरकार की दिनांक 25-04-2016 की अधिसूचना के अनुसार विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर 15-11-2022 से तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंधित कुत्तों की सूची-
- अमेरिकी पिट-बुल टेरियर
- डोगो अर्जेंटीनो
- रॉटवीलर
- नीपोलिटन मास्टिफ
- बोअरबेल
- प्रेसा कैनारियो
- वुल्फ डॉग
- बंदोग
- अमेरिकन बुलडॉग
- फिला ब्रासीलेरो
- केन कोरो
बैन कुत्तों को MCG अपने पास रखेगी
गुरुग्राम के फोरम ने अपने आदेश में कहा, "एमसीजी को निर्देशित किया जाता है कि कुत्ते के मालिकों के पक्ष में जारी किए गए सभी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएं। प्रतिबंधित सूची में शामिल 11 नस्ल के कुत्तों को MCG अपनी हिरासत में ले।"