कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ी पॉलिसी में हुआ बदलाव, हरियाणा सरकार ने लिया निर्णय
Haryana News: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारी पदोन्नति के पात्र होंगे। हालांकि ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मौजूदा अपीलों के परिणाम के अधीन होगी।मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने इस सम्बन्ध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि 'हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 18 जून, 2020 को जारी निर्देशों के अनुसरण में, वर्ष 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों के पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया गया था।

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