गीतिका के सुसाइड नोट में गोपाल कांडा का नाम फिर भी बरी, जानिए किस आधार पर आया कोर्ट का फैसला
Gopal Kanda News: 11 साल पुराने बहुचर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया है।
5 अगस्त 2012 को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने दिल्ली के अशोक विहार में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी के साथ सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए हरियाणा सरकार में गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था।

गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर-होस्टेस थीं। इसी के साथ उन्होंने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसके उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या करना बताया था। इस सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए गोपाल कांडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
गीतिका केस में गोपाल कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा करीब 18 महिने जेल भी काटी थी। हालांकि बाद में मार्च 2014 में उनको जमानत मिल गई और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रही। जिसके फैसला अब आ चुका है।
किस आधार पर कोर्ट ने किया कांडा को बरी, जानिए?
गीतिका सुसाइड मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि गीतिका दूसरी वजहों से भी आत्महत्या कर सकती हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष सेक्शन 306 (खुदकुशी के लिए उकसावा) 120 बी के सबूत पेश नहीं कर पाया है।
अदालत ने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे ऐसा हे कि गीतिका के खिलाफ साजिश की गई हो और उसके पास आत्महत्याके सिवा कुछ ना बचा हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसे भी हो सकता है कि किसी और वजह से उसने खुदकुशी की हो। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा कोर्ट ने गीतिका के अबॉर्शन के बारे में भी कहा कि सबूत हैं कि गीतिका मार्च 2012 में अरुणा चड्ढा के बताए डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थीं। ऐसा हो सकता है कि अरुणा चड्ढा को इस बात का पता हो कि गीतिका किसके साथ रिलेशनशिप में थीं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि गोपाल कांडा और अरुणा ने 3 अगस्त और 4 अगस्त को यह बात गीतिका की मां को बताई हो, जिसके बाद मां-बेटी में झगड़ा हुआ हो और फिर खुदकुशी कर ली।
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