गुरुग्राम की जहरीली हुई हवा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कूड़ा जलाने पर लगाया गया प्रतिबंध

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम का वायु प्रदूषण (Air Pollution) लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 297 दर्ज किया गया है। वहीं हरियाणा के छह जिले हैं जहां पर एक्‍यूआई 300 से अधिक हो चुका है। वहीं बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक के चलते गुरुग्राम मजिस्‍ट्रेट ने सख्‍त आदेश जारी किया है।

gurgram

एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) और शहर के बढ़ते प्रदूषण स्‍तर के असर को देखते हुए जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने गुरुवार की शाम एक आदेश जारी किया है। जिसमें जिला में औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले मे पड़े हुए कूड़े, पत्तियों, प्‍लास्टिक, रबर समेत अन्‍य अपशिष्‍ट जलाने पर रोक लगा दी है। इस पर धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए है। इस आदेश को तत्‍काल प्रभाव से लागू किया गया है

बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्‍यान में रखते हुए गुरुग्राम जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुग्राम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1973 की धारा 144 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। जिसमें गुरुग्राम के सभी क्षेत्रों में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक और रबर जैसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाना सख्त वर्जित कर दिया है।

गुरुग्राम के म्युनिसिपल ऑथोरिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि इस आदेश का सख्‍ती से पालन होगा। अगर गुरुग्रम के शहरी या औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट जलाने की घटना पर सख्‍त निगरानी करने को कहा गया है। अगर जिल मजिस्‍ट्रेट के उक्‍त आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के तहत दंडित किया जाएगा।

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