ग्वालियर कोर्ट ने पति को दिया पत्नी को होटल में खाना खिलाने का आदेश, पिता से आशीर्वाद दिलाने का क्या है मामला?
Gwalior News: पति-पत्नी में विवाद सुलझाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश की चर्चा हो रही है। हाईकोर्ट ने पति-पत्नी में समझौता के लिए अनोखा प्रयास किया है।
हाईकोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वो पत्नी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, पिता से आशीर्वाद दिलाओ। साथ ही पत्नी को अगली सुनवाई तक साथ रखने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, एक शासकीय कर्मचारी की शादी 2008 में एक अतिथि विद्वान से हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनमन होने लगी। कुछ दिन पहले पति राघवेंद्र का ग्वालियर ट्रांसफर हो गया था। वो पत्नी को छोड़कर पिता के साथ ग्वालियर में रहने लगा। इससे पत्नी के साथ अनबन और बढ़ गई।
आपसी बातचीत से जब संबंध नहीं सुधरे तो पत्नी ने कोर्ट में आवेदन दिया। कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला दिया और पति को आदेश दिया कि वो हर महीने पत्नी को 16 हजार रुपए भरण-पोषण के लिए दें। हालांकि दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ था।
कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाई कोर्ट में अपील की याचिका दायर की और बताया की पत्नी वर्तमान में श्योपुर में ससुर के मकान में ही रह रही है और मकान में रहे किराएदार से किराया भी खुद ही वसूल कर रही है।
हालांकि कोर्ट ने कोशिश की है कि दोनों में सुलह हो जाए। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख तक अपने साथ ही रखें। अब मामले में अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी।












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