पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिया मामला दर्ज करने का आदेश
भिंड मे बीजेपी और आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर ग्वालियर कोर्ट ने एक परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकद्दमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
ग्वालियर, 19 मई। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। दिग्विजय सिंह ने अगस्त 2019 को भिंड में बयान दिया था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं।
दिग्विजय सिंह पर ग्वालियर कोर्ट ने मानहानि का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंनें अपने भिंड प्रवास के दौरान बीजेपी और आरएसएस को लेकर निराधार बयान जारी किया था। इसी बयान को साक्ष्य के साथ कोर्ट मे पेश किया गया। जिस पर से कोर्ट नें दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बीजेपी के विशेष आमंत्रित सदस्य अवधेश सिंह भदोरिया ने पेश किया था कोर्ट में मामला
बीजेपी के विशेष आमंत्रित सदस्य और एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया ने इस मामले को कोर्ट में पेश किया था। अवधेश सिंह नें दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान के साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में अखबार की कटिंग और सीडी पेश की थी। अवधेश सिंह ने स्वंय का शपथ पत्र कोर्ट मे पेश करने के साथ ही अपने कथन भी कोर्ट मे दिए थे।
भिंड में ये बयान दिया था दिग्विजय सिंह ने
दिग्विजय सिंह 31 अगस्त 2019 को भिंड पहुंचे थे। यहां उन्होने पत्रकार वार्ता की थी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 'एक बात मत भूलिए जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं बजरंग दल भाजपा आईएसआई से पैसा ले रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और एक बात और पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं।'
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने खारिज कर दिया था अवधेश सिंह द्वारा लगाया गया परिवाद पत्र
अवधेश सिंह नें दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज करवाने किए पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में परिवाद पत्र दायर किया। यहां अवधेश सिंह समेत 4 अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने परिवाद पत्र को खारिज कर दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को अवधेश सिंह ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। जिस पर से सत्र न्यायलय ने दिग्विजय पर मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
English summary
gwalior court to ordered to file defamation case against digvijay singh
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