गुरुग्राम में कुत्तों की इन 11 नस्लों पर लगा बैन, फोरम ने लाइसेंस रद्द कर हिरासत में लेने के दिए निर्देश

पिछले कुछ महीनों में पालतू कुत्तों के काटने के मामले बढ़ गए हैं। नोएडा, दिल्ली सहित कई शहरों से इस तरह की खबरें भी आ चुकी हैं। कुत्तों के इन हमलों का शिकार बच्चे और बड़े भी हुए हैं। ऐसी ही एक घटना बीते दिनों गुरुग्राम में भी हुई थी, जहां पर एक कुत्ते ने एक महिला पर हमला कर दिया था। जिससे वह घायल हो गई थी। लोगों पर इस तरह के हमले न हो इसे देखते हुए गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने बड़ा फैसला लिया है। फोरम ने नगर निगम को 11 विदेशी कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

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पालतू कुत्तों के लिए तीन महीने में नई नीति तैयार करने को भी कहा

पालतू कुत्तों के लिए तीन महीने में नई नीति तैयार करने को भी कहा

फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम को तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिस महिला पर कुत्ते ने हमला किया था, वह घायल हो गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए निगम ने कुत्ता मालिक से महिला को 2 लाख रुपए का जुर्माना दिलवाया था।

इन 11 नस्ल के कुत्तों को किया गया बैन

इन 11 नस्ल के कुत्तों को किया गया बैन

फोरम ने जिले में 11 कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में इन नस्लों के कुत्तों को अब न तो खरीद सकेंगे और न ही पाल सकेंगे। जिन 11 नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाया है उनमें-अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिट बुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रोटवीलर, बोअरबेल, प्रेसा कैनारियो, नेपोलिटियन मास्टिफ, वोल्फडॉग, केन कोरसो, बंदोग और फिला ब्रासीलीरो आदि को शामिल किया गया है। फोरम की तरफ से इन कुत्तों को खतरनाक बताया गया है।

जिनके पास हैं इन नस्ल के कुत्ते उनका लाइसेंस होगा निरस्त

जिनके पास हैं इन नस्ल के कुत्ते उनका लाइसेंस होगा निरस्त

फोरम ने एमसीजी को उपरोक्त उल्लिखित पालतू कुत्तों को तत्काल प्रभाव से रखने के लिए कुत्ते के मालिकों के पक्ष में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को रद्द करने और उपरोक्त कुत्तों को तुरंत अपनी हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है। फोरम की तरफ से यह आदेश 15 नवंबर को जारी किया गया है।

अन्य कुत्तों के लिए जारी हुआ ये निर्देश

अन्य कुत्तों के लिए जारी हुआ ये निर्देश

फोरम की तरफ से अन्य कुत्तों के मालिकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके मुताबिक प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते को एक कॉलर पहनना होगा। साथ ही उसे के सकरे यानि कि धातु से बन चेन से पकड़ना होगा। निर्देश के मुताबिक एक परिवार केवल एक कुत्ता ही रख सकेगा। वहीं, जब भी वह पंजीकृत कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जाएगा तो उसके मुंह को नेट कैप से अच्छी तरह कवर करेगा।

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