गुरुग्राम: पटौदी में मस्जिद के अंदर 9 साल की बच्ची के उत्पीड़न के आरोपी मौलवी के खिलाफ FIR

गुरुग्राम। हरियाणा में गुरुग्राम जिले के पटौदी में एक मस्जिद के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में एक मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि, एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर, 27 सितंबर को मौलवी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई।

FIR

टीचर को भी हुई थी 20 साल की सजा
इससे पहले हरियाणा में ही एक शिक्षक द्वारा नाबालिग लड़कों से कुकर्म का मामला सामने आया था, जिसके लिए उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। यह मामला पानीपत ​जिले का था। जहां अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा कि, "दोषी अनिल शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा ने 13 और 10 साल के दाे भाइयाें से अप्राकृतिक याैन शाेषण का बहुत घिनौना अपराध किया है। लिहाजा उसे 20 साल कैद एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।" पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि, दोषी ईदगाह काॅलाेनी का रहने वाला है। वह माॅडल टाउन के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर के साथ काेचिंग क्लास चलाता था।

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वहीं, उसकी बीवी यूपी के लखीमपुरखीरी में जेबीटी है। बीवी से दूर रहकर वह नाबालिग लड़कों को अपने पास बुलाता था और गंदी हरकतें करता था। लड़कों का उसने करीब एक साल तक याैन शाेषण किया। पीड़ित लड़के अपने नाना के पास रहते थे और अनिल के पास ट्यूशन पढ़ते थे। अनिल उन्हें पैसों और खाने-पीने की चीजाें का लालच देकर घर बुलाता था और कुकर्म करता था। बताया जाता है​ कि, दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक उसने लड़कों को अपनी हवस का शिकार बनाया। एक रोज फरवरी 2019 में जब 13 साल के लड़के की तबीयत बिगड़ी ताे नाना को संदेह हुआ। नाना लड़के को प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। जहां डॉक्टर ने उससे पूरी जानकारी ली। उसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा।

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