3 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को उम्रकैद, अदालत ने कहा- रेप शरीर ही नहीं आत्मा को भी झकझोर देता है

सूरत। गुजरात में एक दुष्कर्मी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते वक्त अदालत के जज ने कहा- 'दुष्कर्म शरीर ही नहीं आत्मा को भी झकझोर देता है। ऐसे दरिंदे पर रहम करने से अपराध और बढ़ेंगे, इसलिए कड़ी सजा सुनाई जाती है।' इस दौरान जज ने सरकारी योजना के तहत पीड़िता के परिजनों को 7 लाख रुपए मुआवजा चुकाने का भी आदेश दिया। जिसमें से 75 पर्सेंट रकम पीड़िता के नाम एफडी होगी और शेष माता-पिता को दी जाएगी।

surat sessions court sentenced to life imprisonment to a 24 year old prison

अदालत का यह फैसला दो साल पहले सूरत के सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर आया। जिसमें सेशंस कोर्ट ने एक 24 साल के विवाहित युवक को ने मरते दम तक जेल में रहने और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में गिरफ्तारी देर से बताने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि अधिकारी दोषी साबित हुआ तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

अदालत में दिए गए सुबूतों के मुताबिक, 24 वर्षीय मंगल सिंह उर्फ महेंद्र सिंह चौधरी निवासी-कोमल इंडस्ट्रीज-सचिन एरिया 13 अगस्त 2018 के दिन 3 साल की बच्ची को फल दिलाने का लालच देकर साथ ले गया था। उसने कारीगर के कमरे की छत पर बच्ची से दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद वहां से फरार हो गया था। लोगों ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी देरी से बताई थी। इस पर उस जांच अधिकारी के खिलाफ अदालत ने इन्क्वायरी का आदेश दिया है।

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