सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक, कहा- लोगों को कोरोना से बचाने की जगह आग से मार रहे
नई दिल्ली, 27 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार के उस नोटिफिकेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आदेश दिया गया था कि जिन अस्पतालों के पास बिल्डिंग उपयोग की अनुमति नहीं है, उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसे सुरक्षा नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की खिंचाई की है।

कोविड के बीच अस्पताल निर्माण सुरक्षा नियमों में ढील देने के गुजरात सरकार के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि हम लोगों को महामारी से बचाने के बजाय आग से लोगों को मार रहे हैं। बता दें कि 8 जुलाई को गुजरात के एक आदेश में कहा गया था कि अगले साल मार्च तक 'बिल्डिंग यूज परमिशन' के बिना इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गुजरात सरकार की अधिसूचना सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के खिलाफ है। लोगों को महामारी से बचाने के प्रयास में हम लोगों को आग से मार रहे हैं। बता दें कि पिछले साल अगस्त में अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में आग लगने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। ऐसे ही नवंबर में राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल में 6 लोगों की मौत हुई थी। मई में भरूच में एक और अस्पताल में आग लगने से 18 लोगों की जान चली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट जिसने आग के बाद पूरे भारत के अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया था, इन घटनाओं के बावजूद अस्पताल भवनों के लिए सुरक्षा नियमों में ढील देने की कोशिश के लिए सरकार पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि सरकार ऐसी अवैध इमारतों की अनुमति नहीं दे सकती है।












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