बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ समन जारी, गुजरातियों को लेकर कहा था 'आपत्तिजनक' शब्द
बिहार के डिप्टी सीएम व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को गुजरात की एक अदालतन में 22 सितंबर को पेश होना है। कोर्ट ने उन्हें इसके लिए समन भेजा है।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने उन्हें समन भेजा है। अदालत ने तेजस्वी यादव के लिए समन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनकी एक टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि केस में जारी किया है। कथित रूप से ये आरोप है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।
गुजरातियों पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कोर्ट के इस समन के चलते डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने समन 22 अगस्त को पेश होने की डेट दी है। तेजस्वी के बयान से जुड़े मानहानि मामले में शिकायतकर्ता का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अदालत ने ये समन तेजस्वी को उनके बयान पर जवाब देने के लिए भेजा है।

तेजस्वी यादव को ये समन अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जी जे परमार की अदालत ने जारी किया है। मामले में अदालत भारतीय दंड संहिता 499 और 500 के तहत आरोपों पर सुनावाई कर रही है। कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ ये शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता ने दी है। अदालत में ये शिकायत 21 मार्च 2023 को पटना में मीडिया के सामने दिए एक बयान को लेकर की गई थी। जिसमें उन्होंने गुजरातियों को कथित रूप से ठक बताया था।












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