गुजरात: लॉकडाउन तोड़ने वाले 2 हजार से ज्यादा अरेस्ट, घरों से बाहर घूमने वाले ड्रोन कैमरे के सहारे पकड़े जा रहे

अहमदाबाद. कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरे देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस-प्रशासन रोज पसीना बहा रहा है। फिर भी कई जगह लोग लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। गुजरात में लॉकडाउन तोड़ने वाले अब तक 2 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं, प्रशासन आए रोज अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। जामनगर में पुलिस घरों से बाहर निकलने वालों को पकडऩे के लिए ड्रॉन कैमरों की मदद ले रही है। यहां जिला पुलिस अधीक्षक शरद सिंघल की ओर से दो ड्रॉन कैमरों का उपयोग किया गया। शहर के पवन चक्की-किसानपरा चौक क्षेत्र में स्वयं सिंघल ने खड़े रहकर वाहन चालकों पर ड्रॉन कैमरे उड़ाकर नजर रखी। ऐसे वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही गलियों में वाहन से फरार होने वाले लोगोंं पर भी ड्रॉन कैमरे की मदद से निगरानी रखी गई। इसी प्रकार दूसरे ड्रॉन कैमरे का उपयोग पटेल कॉलोनी क्षेत्र में किया गया।

क्वारंटाइन भंग करने वालों पर एफआईआर

क्वारंटाइन भंग करने वालों पर एफआईआर

राज्य के डीपीजी डीजीपी शिवानंद झा ने कहा कि 418 लोगों को होम-क्वारंटाइन के नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा, "भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत शनिवार को राज्य में दर्ज की गई कुल एफआईआर 680 हो गईं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के खिलाफ 46 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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    1089 एफआईआर के आधार पर किया गया गिरफ्तार

    1089 एफआईआर के आधार पर किया गया गिरफ्तार

    वहीं, गुजरात में लॉकडाउन के दौरान आदेश का उल्लंघन करने एवं क्वारंटाइन के निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अब तक 2041 लोगों को पकड़ा जा चुका है। इन लोगों के खिलाफ दर्ज 1089 एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

    लोगों से अपने-अपने घरों में रहने की अपील

    लोगों से अपने-अपने घरों में रहने की अपील

    वहीं, जामनगर के जिला मजिस्ट्रेट रविशंकर की ओर से जारी की गई सीआरपीसी की धारा-144 की अधिसूचना का उल्लंघन कर एकत्रित होने वालों और गलियों में घूमने वाले लोगों से जिला पुलिस अधीक्षक सिंघल ने अपने-अपने घरों में रहने की अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से घरों में रहना चाहिए, इसके बावजूद बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर ड्रॉन कैमरों की मदद व सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढ़कर अधिसूचना का उल्लंघन करने के कारण कार्रवाई की जाएगी।

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