'पाक-बांग्लादेश-अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को गुजरात में नागरिकता', चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा फैसला
गृह मंत्रालय ने गुजरात के दो जिलों मेहसाणा और आणंद जिलों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों- हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन को नागरिकता सर्टिफिकेट देने का अधिकार दे दिया है। इस संबंध में कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब कलेक्टर इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट दे सकेंगे। इस आदेश को गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
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गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश 31 अक्टूबर को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत जारी हुआ है। यह आदेश विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 से संबंधित नहीं है। क्योंकि सीएए अभी देश में लागू भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2019 में पारित सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले छह अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार देता है। हालांकि, अभी अधिनियम के तहत नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसके तहत अभी तक इन देशों के नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी।
गृहमंत्रालय ने आदेश में कही है ये बात
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में अधिकारियों को इन देशों को नागरिकों को नागरिकता सर्टिफिकेट देने के दौरान भारत सरकार के सभी नियमों को पालन करने को कहा गया है। नागरिकता देने के लिए एप्लिकेशन ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद नागरिकता देने वाले व्यक्तियों के परिवार का सत्यापन जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। वहीं, इसकी सूचना केंद्रीय एजेंसियों को भी दी जाएगी।
यह पहली बार नहीं जब मंत्रालय ने जारी किया है ऐसा आदेश
यह पहली बार नहीं है, जब मंत्रालय की तरफ से इस तरह का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले भी मंत्रालय की तरफ से विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों या कलेक्टरों को ऐसी शक्तियां दी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि नागरिकता एक केंद्रीय विषय है। ऐसे में गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य के अधिकारियों को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति देता रहता है।
इसी तरह का आदेश मंत्रालय की तरफ से 2016, 2018 और 2021 में गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई जिलों को दिया गया था। इस आदेश के अनुसार इन राज्यों के संबंधित जिलों के क्लेक्टर को नागरिकता सर्टिफिकेट देने का अधिकारी दिया गया था। इसी आदेश के तहत गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अगस्त में अहमदाबाद कलेक्ट्रेट में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा था। बता दें कि 2017 से अहमदाबाद जिले की तरफ से 1,032 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। आपको बता दें कि भारत सरकार के नियमों के मुताबिक बाहरी देश के किसी भी व्यक्ति को 8 आधारों पर भारतीय नागरिकता दी जाती है।
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