गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, 7 जून से निजी-सरकारी कार्यालयों में 100% कर्मचारियों को अनुमति
अहमदाबाद। कोरोना के घटते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब निजी-सरकारी सभी कार्यालयों में 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये आदेश 7 जून से प्रभावी होंगे। आज जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने इसकी जानकारी दी।
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इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि, अब सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सैलून समेत सभी व्यापार-धंधों में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में रेस्टोरेंट रात 10 तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। यह राहत तब दी गई, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। हालांकि, दो-ढाई महीने पहले नए मरीज 14000 से ऊपर पहुंच गए थे। किंतु अब रोजाना 1600 से कम मरीज ही मिल रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने हेयर सैलून समेत सभी व्यापार-धंधों को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।

नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं
कोविड से जुड़ी पाबंदियां सरकार धीरे-धीरे हटाने लगी है। हालांकि, अभी नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। इसके बजाए प्रदेश के 36 शहरों में सभी दुकानों, व्यापारिक संस्थाओं, ठेला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, मार्केटिंग यार्ड और अन्य व्यापारिक गतिविधियों को 4 जून से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लिया है।













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