गुजरात में मजदूर-हॉकर और व्यापारी 10 जुलाई तक लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, सरकार ने अवधि बढ़ाई
अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने व्यापारियों, हॉकर्स, कर्मचारियों और श्रमिकों के कोरोना-वैक्सीन लगवाने की अवधि बढ़ा दी है। अब यह तबका 10 जुलाई तक कोरोना वैक्सीन लगवा सकेगा। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की अध्यक्षता में इसका निर्णय लिया गया। गुजरात के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के अनुसार, अब राज्य में व्यापारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों और हॉकर्स के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। जिसकी अंतिम तारीख पहले 30 जून रखी थी, हालांकि अब उस तारीख को बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया है।

इन जिलों में वैक्सीन लगवाना अनिवार्य
मुख्यमंत्री रूपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर, जूनागढ़, गांधीधाम, वापी, अंकलेश्वर, वलसाड, नवसारी, महेसाणा, भरूच, पाटण, मोरबी, भुज में व्यापारियों, कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। पहले इन लोगों के लिए 30 जून तक वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया था। इस बारे में 30 जून तक के लिए वैक्सीन लगवाने की सूचना दी थी। हालांकि, वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक न होने की वजह से वैक्सीन में बाधा आने लगी। अंतत: वैक्सीन लगवाने की अवधि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई।

रूपाणी बोले- सैनिक की तरह लड़ रहे डॉक्टर
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि, डॉक्टर (चिकित्सक) कोरोना के खिलाफ सैनिक की तरह लड़ रहे हैं। रूपाणी ने कहा कि, डॉक्टर मरीज का समुचित उपचार कर उन्हें स्वस्थ करते हैं और उसके लिए आज का दिन उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन भी है। उन्होंने कहा कि, जब देश पर प्राकृतिक या मानव सृजित आपदा आती है, उस स्थिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्य अविरत सेवा करने को तत्पर रहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने अपना सक्रिय योगदान दिया था। अब कोरोना के मौजूदा हालात में भी डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।












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