Gujarat: स्वशासी निकाय चुनाव में OBC को 27 फीसदी आरक्षण, झावेरी आयोग की रिपोर्ट लागू

गुजरात सरकार ने कहा कि ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की घोषणा से एससी एसटी के लिए मौजूदा कोटे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना ही 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

गुजरात में भाजपा सरकार ने मंगलवार को एक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नागरिक निगमों जैसे स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, जिससे इन स्वशासी संस्थानों में चुनाव का रास्ता साफ हो गया।

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गुजरात सरकार ने कहा कि ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की घोषणा से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा कोटे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना ही 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इससे पहले, गुजरात में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 10 प्रतिशत था। जस्टिस झावेरी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित यह घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की गई है और इससे स्थानीय निकाय चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

गुजरात के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रुशिकेश पटेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, एक कैबिनेट उप-समिति ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की और सिफारिश को राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया।

उन्‍होंने कहा कि गुजरात में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 10 प्रतिशत था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीट आरक्षण को फिर से परिभाषित करने के लिए झावेरी आयोग नियुक्त किया गया था। झावेरी आयोग की रिपोर्ट हमें अप्रैल में मिली। इसके बाद कैबिनेट की एक उप-समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

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