गुजरात: GUVNL और अदाणी पावर समझौते को मंजूरी, SC ने कराया निपटारा
अहमदाबाद। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) और अदाणी पावर लिमिटेड के बीच समझौते को मंजूरी दे दी गई है। यह समझौता अदालत के बाहर हुआ था, यह विवादों में था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, इसका निपटारा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर क्यूरेटिव याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लिया है। हम दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की डीड को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं।'

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) और अदाणी पावर लिमिटेड के बीच हुए उक्त समझौते के अनुसार अदाणी पावर लिमिटेड अब जीयूवीएनएल को पुराने करार के अनुसार बिजली सप्लाई करेगी। बता दें कि, छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित अपनी बिजली परियोजना से एक निश्चित दर पर 2007 में अदाणी पावर ने 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए जीयूवीएनएल के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया था। और, बाद में अदाणी पावर ने कहा कि बिजली की आपूर्ति कोरबा की जगह मुंद्रा स्थित उसके दूसरे संयंत्र से होगी। उन्होंने, इसके लिए दूसरा पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया। बाद में अदाणी पॉवर ने रद्द भी कर दिया। तब टर्मिनेशन नोटिस को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई। ट्रिब्यूनल ने टर्मिनेशन को सही बताया।

इसी तरह कई साल तक विवाद चलने पर, यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में अदाणी पावर के बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने के डिसीजन को बरकरार रखा। वहीं, इस फैसले के खिलाफ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) ने एक क्यूरेटिव याचिका दायर की। बाद में, अदालत के बाहर हुए समझौते को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मामले में दायर क्यूरेटिव याचिका का निपटारा करते हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लिया है।












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