Gorakhpur News: जमीन विवाद में की थी हत्या,18 साल बाद कोर्ट ने सुनाई दो को उम्रकैद की सजा
Gorakhpur News: हत्या कर शव छिपाने के मामले में कोर्ट ने दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना 18 साल पहले की है। जमीन विवाद ने दोनों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की थी।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने गगहा थाना क्षेत्र के महुराई टोला भुसउल निवासी भगवती मौर्य व पिपराइच थाना क्षेत्र के गौरा निवासी नंद कुमार पांडेय उर्फ मुन्ना को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को 11 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अधिवक्ता शरदिंदु प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि वादी अरविंद कुमार सिंह महाराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रमपुरवा का निवासी है। उसके भाई रवि प्रताप सिंह का अजय सिंह से भूमि विवाद चलता है, जिसका मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। 22 दिसंबर 2005 को वादी के भाई रवि प्रताप सिंह गोरखपुर कुछ सामान लेने गए थे। वादी ने फोन से उनसे बात की तो बताया कि कुछ सामान लेना बाकी है, आज आ भी सकता हूं नहीं भी आ सकता हूं। उसके बाद रवि प्रताप का मोबाइल स्विच आफ हो गया। वह न तो घर आए और न ही उनकी मोटर साइकिल का कोई पता चला। इसी दौरान विवेचना 18 मार्च 2006 को अभियुक्त भगवती मौर्य और नंद कुमार पांडेय मृतक रवि प्रताप की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक का शव और उसके पहने हुए कपड़े गड्ढे में से बरामद हुए।












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