Gorakhpur News : अपहरण कर हत्या के बीस साल पुराने मामले में तीन को आजीवन कारावास
गोरखपुर जिला न्यायालय ने अपहरण कर हत्या मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Gorakhpur News: गोरखपुर जनपद न्यायालय ने बुधवार को बीस साल पुराने मामले में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 18- 18 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगया गया है। अपहरण कर हत्या का यह मामला 2004 है।
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2004 में कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में तीन आरोपियों राकेश,विनोद व नारद ने अपहरण कर एक की हत्या कर दी थी। इसी मामले में इन तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।
ऑपरेशन शिकंजा के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत गंभीर धाराओं वाले मामलों की लगातार पैरवी गोरखपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर ने अभियुक्तगण राकेश मिश्रा पुत्र अवधू मिश्रा, नारद उर्फ रामआशीष पुत्र काली मिश्रा, विनोद पुत्र काली मिश्रा निवासीगण राखूखोर टोला लालपुर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपहरण कर हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उक्त सजा को दिलाने हेतु डीजीसी क्रिमिनल यशपाल सिंह, एडीजीसी क्रिमिनल जयनाथ यादव व प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज भूपेंद्र कुमार सिंह का का योगदान सराहनीय रहा पिछले एक माह के आंकड़ों पर नजर डाले तो एक दर्जन से अधिक मामलों में अपराधियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है। जिसमें अपहरण,दुष्कर्म,हत्या सहित कई गंभीर मामले शामिल हैं।
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