UP: देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी को एक साल की सजा, यह है मामला

Gorakhpur News: देवरिया से भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी व उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति संतराज यादव को के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी काम में बाधा डालने व मारपीट मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभास त्रिपाठी ने यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अम्बरीश चंद्र मल्ल ने बताया कि 16 जुलाई 1994 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवानी की सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में वादी उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह अपने हमराहियों के साथ नौसढ़ में मौजूद थे। लालकृष्ण आडवानी के नौसढ़ से गोरखपुर की तरफ जाने के कुछ देर बाद मरवड़िया कुंआ की तरफ हुई घटना को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारा लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया था। दरोगा शिवमंगल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया था। आरोपी उग्र हो गए और उनकी सर्विस रिवाल्वर छिनने का प्रयास किया। इसके बाद सो से अधिक कार्यकर्ता पूलिस पर टूट पड़े थे।

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रमापति राम त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट में केस चल रहा था। मामला 1994 का है । तब लाल कृष्ण आडवानी आए हुए थे। सपा के लोगों से विवाद हुआ था। मैं मौके पर नहीं था। मुझे फंसाया गया है।

बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी को एमपी एमएमए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है।

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